एसएमए श्रेणियों के
वर्गीकरण का आधार इस प्रकार होगा:
परिक्रामी सुविधाओं के अलावा अन्य लोन |
नकद क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट जैसी परिक्रामी सुविधाओं में लोन- |
एसएमए उप-श्रेणियाँ
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- वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज पेमेंट या कोई अन्य राशि पूर्णतः या आंशिक रूप से अतिदेय
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एसएमए उप-श्रेणियाँ
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वर्गीकरण का आधार – बकाया लगातार बना हुआ है स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति से अधिक, जो भी कम हो, एक
अवधि के लिए
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एसएमए-0
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30 दिन तक
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एसएमए-1
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30 दिन से अधिक और 60 दिन तक
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एसएमए-1
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30 दिन से अधिक और 60 दिन तक
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एसएमए-2
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60 दिन से अधिक और 90 दिन तक
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एसएमए-2
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60 दिन से अधिक और 90 दिन तक
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यहां विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का एक उदाहरण दिया गया
है:
उदाहरण: यदि किसी लोन खाते की देय तिथि 31 मार्च, 2023 है, और लोन देने वाली संस्था द्वारा इस तिथि के लिए
दिन-अंत प्रक्रिया चलाने से पहले पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय पेमेंट की तिथि 31 मार्च, 2023 होगी।
अतिदेय जारी रहता है, तो इस खाते को 30 अप्रैल, 2023 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने पर, यानी लगातार अतिदेय होने के
30 दिन पूरे होने पर SMA-1 के रूप में टैग किया जाएगा। इस प्रकार, उस खाते का SMA-1 वर्गीकरण 30 अप्रैल, 2023 को प्रभावी होगा।
इसी प्रकार, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो इसे 30 मई, 2023 को दिन के अंत की प्रक्रिया चलाने
पर एसएमए -2 के रूप में टैग किया जाएगा, और यदि यह आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे दिन चलने पर एनपीए के रूप में
वर्गीकृत किया जाएगा और ये प्रक्रिया 29 जून, 2023 को समाप्त होगी।